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छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में बड़ा फैसला: रिटायर्ड और दिवंगत अधिकारियों को मिला ‘कागज पर’ प्रमोशन

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रायपुर, 9 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बिजली महकमे से एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए कई विभागीय पदोन्नति (DPC) के आदेश जारी किए हैं।

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इस आदेश की सबसे खास बात यह है कि इसमें सेवानिवृत्त (Retired) और दिवंगत (Deceased) अधिकारियों को भी काल्पनिक/कागज पर पदोन्नति (Proforma/Notional Promotion) का लाभ दिया गया है। कंपनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी सूची में सिविल और टीएंडडी (T&D) शाखा के कई पूर्व अधिकारियों को नोशनल सीनियरिटी के आधार पर प्रमोट किया गया है।

कोर्ट के आदेश के बाद मिली बड़ी कामयाबी

बिजली कंपनी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बड़ी कार्रवाई अदालती फैसलों के अनुपालन में की गई है:

  • छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: डब्ल्यूपीएस नंबर 409/2013 (फैसला तिथि: 04.02.2019) और डब्ल्यूपीएस नंबर 9778/2019 (फैसला तिथि: 16.04.2024)।

  • सर्वोच्च न्यायालय: एसएलपी (डायरी) नंबर 5555/2025 में पारित आदेश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह सूची जारी की गई है।

पदोन्नति सूची की मुख्य बातें और प्रमोट हुए अधिकारी

विभागीय आदेशों के अनुसार, नोशनल प्रमोशन पाने वाले प्रमुख पदों और अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:

🔹 कार्यपालक निदेशक (Executive Director – Civil)

  • श्री आर.के. तिवारी (सेवानिवृत्ति: 30.11.2015 | प्रभावी तिथि: 25.09.2013)

  • श्री एस.सी. सक्सेना (सेवानिवृत्ति: 31.08.2018 | प्रभावी तिथि: 30.06.2018)

🔹 अतिरिक्त मुख्य अभियंता (Addl. Chief Engineer – T&D)

  • श्री बी.पी. जायसवाल (सेवानिवृत्ति: 31.10.2025 | प्रभावी तिथि: 30.09.2025)

  • श्री पी.वी.एस. शंकर (सेवानिवृत्ति: 31.10.2020 | प्रभावी तिथि: 01.10.2020)

  • श्री अरुण कुमार खन्ना (सेवानिवृत्ति: 30.06.2021 | प्रभावी तिथि: 31.05.2021)

  • श्री शंकर सिंह मौर्या (सेवानिवृत्ति: 30.04.2017 | प्रभावी तिथि: 01.04.2017)

🔹 मुख्य अभियंता (Chief Engineer – Civil)

  • श्री रजत शुभ्र सेन (सेवानिवृत्ति: 30.06.2021 | प्रभावी तिथि: 01.06.2021)

  • श्री सुरेश कुमार दुबे (सेवानिवृत्ति: 31.05.2021 | प्रभावी तिथि: 01.05.2021)

  • श्री एस.के. सिन्हा (प्रभावी तिथि: 25.09.2013)

  • श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल (प्रभावी तिथि: 05.05.2022)

नोट: मुख्य अभियंता (सिविल) वर्ग में इनके अलावा 14 अन्य अधिकारियों (जैसे श्री अनिल कुमार व्यास, श्री डी.के. सवाने, श्री रोहिणी प्रसाद निगम आदि) को भी पूर्व तिथियों से नोशनल पदोन्नति दी गई है।

🔹 अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer – T&D)

  • श्री सालिक राम श्रेष्ठ (सेवानिवृत्ति: 31.03.2019 | प्रभावी तिथि: 01.03.2019)

नोशनल प्रमोशन के साथ जुड़ीं कड़ी शर्तें

पावर कंपनी ने इस प्रमोशन ऑर्डर के साथ कुछ सख्त वित्तीय नियम और शर्तें भी लागू की हैं:

  1. वेतन और पेंशन में सुधार नहीं: नोशनल सीनियरिटी के आधार पर वर्तमान स्तर पर वेतन या पेंशन में कोई तत्काल संशोधन नहीं होगा।

  2. कोई एरियर नहीं: बैक डेट से वेतन या पेंशन का कोई भी एरियर (Arrears) देय नहीं होगा। इसके साथ ही ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और कम्युटेशन जैसे टर्मिनल बेनिफिट्स पर भी कोई बकाया नहीं मिलेगा।

  3. उच्च वेतनमान मामले यथावत: जो अधिकारी पहले से ही उस पद का उच्च वेतनमान (Higher Pay Scale) ले रहे थे, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

सम्मान और गरिमा की बड़ी जीत

विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली कंपनी का यह कदम कर्मचारियों के लंबे कानूनी संघर्ष की बड़ी जीत है। भले ही अधिकारियों को तत्काल कोई वित्तीय लाभ या एरियर न मिल रहा हो, लेकिन सेवा अभिलेखों (Service Records) में उनका पदनाम सुधरना उनके सम्मान और सेवाकाल की गरिमा को पुनर्स्थापित करता है। यह आदेश राज्य के अन्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी एक नजीर बनेगा।

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