बिलासपुर, 04 अगस्त: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस ने तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी सरकारी स्कोडा कार की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आरोपी CMO को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

नेमप्लेट से खुला हादसे का राज़
1 अगस्त की रात बरेला मेन रोड पर हुई इस दुर्घटना के बाद चालक अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया था। हालांकि, घटनास्थल पर गिरी ‘CMO (UAD) CG Government’ लिखी नेमप्लेट पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और दुर्घटनाग्रस्त सरकारी स्कोडा कार (CG-15-DN-3866) को तखतपुर नगर पालिका कार्यालय के पास क्षतिग्रस्त हालत में बरामद कर लिया।
कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका किरण बसोर अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह के कैटरिंग ऑर्डर से लौट रही थीं। बरेला मेन रोड पर अचानक सड़क पर गाय आ जाने के कारण उन्होंने अपनी बाइक सड़क के किनारे रोक ली थी।
इसी दौरान मुंगेली की ओर से आ रही तखतपुर CMO की सरकारी स्कोडा कार ने कथित तौर पर गलत दिशा (Wrong Side) और अत्यधिक तेज रफ्तार में आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
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किरण बसोर (39): इनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
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अंजली बसोर (35): बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया।
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विकेश साहू (36): इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है।
जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे CMO
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि हादसे के वक्त कार में CMO अमरेश सिंह और उनके कुछ अन्य साथी सवार थे। ये सभी मुंगेली के कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनश्याम वर्मा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद वापस तखतपुर लौट रहे थे, तभी बरेला के पास यह हादसा हो गया।
पुलिस की कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और अन्य भौतिक साक्ष्य जुटाए।
पुलिस का कहना है कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी CMO वाहन को अत्यंत लापरवाही, गलत दिशा और तेज गति से चला रहे थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(ए) और 105 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और स्कोडा कार को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।








