Latest News
कोरबा की रेल समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिली विकास समिति: 7 से 17 जून से प्रस्तावित ट्रेन रद्दीकरण के विरोध में DRM के साथ बैठक की मांग 🚨 मोबाइल पर गूंजी चेतावनी: क्या है सरकार का नया ‘इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम’? छत्तीसगढ़: कोरबा में कुदरत का कहर, आंधी-तूफान के बीच पेड़ की डाल गिरने से तीन मासूमों की दर्दनाक मौत पश्चिमी विक्षोभ का तांडव: आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 31 की मौत, 500 तोतों ने भी गंवाई जान छत्तीसगढ़ में मौसम का तांडव: अगले 3 घंटे भारी, कोरबा और रायगढ़ समेत 4 जिलों में भीषण आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली का हाई अलर्ट! सोनारपुर में भारी बवाल: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, फटी कमीज और पुलिस हेलमेट में बचाई जान, लगे ‘चोर-चोर’ के नारे!
Home » कोरबा » कोरबा पावर लिमिटेड संयंत्र परिसर को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया

कोरबा पावर लिमिटेड संयंत्र परिसर को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया

Share:

 

KORBA Chhattisgarh

: korba Chhattisgarh:कोरबा जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोरबा पावर लिमिटेड (KPL) संयंत्र परिसर ग्राम प्रताड़ी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह निर्णय संयंत्र के निर्विघ्न विद्युत उत्पादन और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

KPL संयंत्र परिसर में समय-समय पर श्रमिक संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, तालाबंदी और काम रोको जैसी गतिविधियों की संभावना बनी रहती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए, जिला प्रशासन ने संयंत्र परिसर में प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए यह कदम उठाया है।

कानूनी प्रावधान

यह निर्णय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2(डी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25, 26 और 28 के तहत लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधि करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 26 (3) और (4) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निष्कर्ष

कोरबा पावर लिमिटेड संयंत्र परिसर को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने से संयंत्र की सुरक्षा और विद्युत उत्पादन में सुधार होगा। जिला प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

Leave a Comment

latest news