KORBA Chhattisgarh
: korba Chhattisgarh:कोरबा जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोरबा पावर लिमिटेड (KPL) संयंत्र परिसर ग्राम प्रताड़ी को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह निर्णय संयंत्र के निर्विघ्न विद्युत उत्पादन और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
KPL संयंत्र परिसर में समय-समय पर श्रमिक संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, तालाबंदी और काम रोको जैसी गतिविधियों की संभावना बनी रहती है, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए, जिला प्रशासन ने संयंत्र परिसर में प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए यह कदम उठाया है।
कानूनी प्रावधान
यह निर्णय गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2(डी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25, 26 और 28 के तहत लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधि करता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 26 (3) और (4) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
कोरबा पावर लिमिटेड संयंत्र परिसर को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने से संयंत्र की सुरक्षा और विद्युत उत्पादन में सुधार होगा। जिला प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।








