रायपुर/जांजगीर-चांपा 17 मार्च : छत्तीसगढ़ शासन ने निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और सहायता योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
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शिकायत और जांच: जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने 2 मार्च 2026 को कलेक्टर से इस संबंध में शिकायत की थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब विधानसभा में विधायक श्री बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया।
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अनियमितता: ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना’ के तहत पंजीयन आवेदनों को स्वीकृत करने में गड़बड़ियां पाई गईं। कलेक्टर द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निरीक्षक मरकाम की भूमिका संदिग्ध मिली।
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निलंबन आदेश: अपर श्रमायुक्त (स्थापना), नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लक्ष्मण सिंह मरकाम को निलंबित कर उनका मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, बिलासपुर तय किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा।
प्रमुख बिंदु:
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योजना: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना।
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कार्रवाई: तत्काल निलंबन और विभागीय जांच के आदेश।
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मुख्यालय: बिलासपुर जिला कार्यालय में अटैच।
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