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छत्तीसगढ़ में होली पर ‘सख्त पहरा’: 4 मार्च को शुष्क दिवस घोषित, शराब के साथ भांग पर भी पाबंदी

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रायपुर 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ में होली के पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि होलिका दहन के अगले दिन, यानी 4 मार्च 2026 (धुलंडी) को पूरे प्रदेश में ‘ड्राई डे’ (शुष्क दिवस) रहेगा।

इस बार सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए न केवल शराब, बल्कि भांग और भांग घोटा की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार के फैसले की मुख्य बातें:

  • पूर्ण प्रतिबंध: 4 मार्च को प्रदेश की सभी शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में मदिरा परोसना या बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

  • भांग पर भी रोक: पहली बार ड्राय डे के दायरे में भांग और उससे बने उत्पादों को भी शामिल किया गया है।

  • सख्त निगरानी: मुख्यमंत्री ने अवैध परिवहन और कोचियागिरी (अवैध बिक्री) पर लगाम लगाने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।

  • सीएम का संदेश: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि प्रदेशवासी बिना किसी असुविधा के, सुरक्षित और भाईचारे के वातावरण में त्योहार मना सकें।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य हुड़दंग मुक्त होली सुनिश्चित करना है।

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