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व्यापार के नए नियम: छत्तीसगढ़ में लाइसेंस अनिवार्य…जाने

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CG News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब बिना अनुमति कोई भी व्यापार नहीं चलाया जा सकेगा। गुमटी, ठेला या मोबाइल वाहन से व्यवसाय करने वाले सभी लोगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने नगर पालिका प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत ये नियम लागू किए हैं।

-▪️-नगर निगम क्षेत्रों में गुमटी‑ठेले वालों को 250 रुपये प्रति माह शुल्क देना होगा, जबकि नगर पंचायतों में यह 100 रुपये प्रति माह तय किया गया है।
-▪️ मोहल्ले, कॉलोनी, चौराहे और व्यावसायिक इलाकों में व्यापार करने के लिए अलग‑अलग शुल्क निर्धारित हैं।
-▪️खाद्य सामग्री, कपड़े, खिलौने, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि बेचने वाले मोबाइल वाहन चालकों को 300‑500 रुपये मासिक लाइसेंस शुल्क देना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम कार्रवाई कर सकता है और बिना अनुमति चल रहे व्यापार को जब्त कर सकता है। सभी असंगठित व्यापारियों को 15 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

 

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