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Supreme Court constitutes a three-judge bench in the stray dogs case

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया

नई दिल्ली:भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गंवाई ने बुधवार को आवारा कुत्तों के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया, जो इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगी। यह फैसला एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पीठों ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अलग-अलग और परस्पर विरोधी आदेश पारित किए हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में, एक वकील नमिता शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गंवाई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दो पीठों ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अलग-अलग आदेश पारित किए हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

नए पीठ का गठन

मुख्य न्यायाधीश बी आर गंवाई ने आश्वासन दिया है कि कोर्ट इस मामले की जांच करेगा और आवारा कुत्तों के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करेगा। नए पीठ का नेतृत्व जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे और इसमें जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल होंगे।

पिछला आदेश

11 अगस्त को, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर को आठ सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि, अब इस मामले में नए पीठ की सुनवाई होगी, जो इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करेगी ।

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