कोरबा 31 जुलाई : जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार, आरोपी को 24 घंटे के भीतर कोरबा समेत कई अन्य जिलों की सीमा छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

कई जिलों में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध
सोमू अग्रवाल अगले एक साल तक कोरबा के अलावा बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, एमसीबी (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि वह बिना अनुमति के इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन मामलों की वजह से हुई कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार, सोमनाथ अग्रवाल के खिलाफ मारपीट, बलवा, गाली-गलौज, धमकी देने, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा डालने और लोक शांति भंग करने जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि बार-बार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, जिससे आम नागरिकों और व्यापारियों में लगातार भय का माहौल बना हुआ था।
गवाही देने से डरते थे लोग
जिला प्रशासन के आदेश में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि आरोपी के खौफ के कारण पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी खुलकर शिकायत करने या अदालत व पुलिस के सामने गवाही देने से कतराते थे। उपलब्ध रिकॉर्ड और पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर यह माना गया कि यदि उसे जिले में रहने दिया जाता, तो कानून-व्यवस्था और लोक शांति को और अधिक खतरा हो सकता था।
उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर के इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि प्रतिबंधित अवधि के दौरान आरोपी किसी भी सीमावर्ती जिले में दिखाई देता है, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में देखा जाए या उसकी संदिग्ध गतिविधियां नजर आएं, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या जिला प्रशासन को दें।








