कोरबा, 2 मार्च 2026: होली के पावन पर्व पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का पालन करते हुए 4 मार्च 2026 (बुधवार), यानी रंग वाली होली के दिन पूरे जिले में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित करने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।
दुकानों पर रहेगा ताला: इस आदेश के तहत जिले की सभी देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल बार (FL-3/3A) और अहातों में भी शराब परोसने या बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 3 मार्च की रात को निर्धारित समय के बाद सभी दुकानों को आबकारी विभाग की मौजूदगी में सीलबंद कर दिया जाएगा।
अवैध बिक्री पर रहेगी पैनी नजर: कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में सघन गश्त (पेट्रोलिंग) करने के निर्देश दिए हैं ताकि कहीं भी चोरी-छिपे शराब की बिक्री न हो सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का यह कदम त्योहार के दौरान हुड़दंग रोकने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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