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रायपुर में पुलिस कमिश्नर का पहला कड़ा एक्शन: गोगो और रोलिंग पेपर की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

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रायपुर | राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होते ही पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने युवाओं और नाबालिगों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए अपना पहला बड़ा आदेश जारी किया है। रायपुर नगरीय क्षेत्र में अब पान ठेलों, किराना दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश (धारा 163 BNSS) के अनुसार, यह संज्ञान में आया है कि युवा और नाबालिग मादक पदार्थों (गांजा, चरस आदि) के सेवन के लिए इन रोलिंग पेपर्स का उपयोग कर रहे हैं। ये उत्पाद न केवल नशे को सुगम बनाते हैं, बल्कि इनमें टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं।

 क्या है आदेश में?

इन पर लगा प्रतिबंध: रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, परफेक्ट रोल।

प्रतिबंधित स्थान: पान की दुकान, किराना दुकान, चाय के ठेले, कैफे और रेस्टोरेंट।

समय सीमा: यह आदेश आज (29 जनवरी 2026) से प्रभावी होकर 29 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

कड़ी कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इन उत्पादों की आसान उपलब्धता के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे रोकने के लिए यह कदम अनिवार्य था।

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