कोंडागांव (फरसगांव)। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक कलयुगी पति ने अपनी प्रेमिका और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और 3 साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी पति सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
विशाखापट्टनम घुमाने के बहाने ले गया और रास्ते में ले ली जान
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी रोहित सेठिया ने अपनी पत्नी श्रीमती भागवती सेठिया (26 वर्ष) और 3 साल के बेटे वात्सल्य (बिट्टू) को धोखे से विशाखापट्टनम घुमाने ले जाने की बात कही। 22 नवंबर को वह अपने साथियों के साथ कार (CG 27 P 0632) में उन्हें लेकर निकला। ओडिशा के जयपुर के पास सुनसान जगह पर रोहित ने अपने साथी नरेश पांडे और मिथिलेश मरकाम के साथ मिलकर पत्नी का गला घोंट दिया और शव के पैर में पत्थर बांधकर ओडिशा की कोटपाड़ नदी में फेंक दिया।
मासूम बेटे को भी नहीं बख्शा
क्रूरता की हदें पार करते हुए आरोपियों ने मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। महिला की हत्या के बाद वे बच्चे को ओडिशा के ही सिंगसाड़ी जंगल ले गए, जहां तालाब के पास उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को पत्थर से बांधकर तालाब में डुबो दिया।
विवाद की जड़: अवैध संबंध और भरण-पोषण का पैसा
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी रोहित का बसंती सेठिया नामक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। साथ ही, न्यायालय द्वारा पत्नी को 5 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने के आदेश से भी वह नाराज था। इसी आर्थिक और पारिवारिक दबाव के चलते उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया।
ऐसे हुआ खुलासा
6 दिसंबर को मृतिका के भाई आमदेव महावीर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी पंकज चंद्रा के निर्देश पर साइबर सेल और फरसगांव पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सीडीआर खंगाली, जिससे रोहित पर शक गहराया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ओडिशा पुलिस ने इंद्रावती नदी से महिला का शव बरामद कर लिया है, जबकि बच्चे के शव की तलाश जारी है।
इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले मुख्य आरोपियों के साथ-साथ साजिश में शामिल और सबूत छुपाने वाले परिजनों को भी गिरफ्तार किया है:
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रोहित सेठिया (पति – मुख्य आरोपी)
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नरेश पांडे (ममेरा भाई – सहयोगी)
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मिथिलेश मरकाम (दोस्त – सहयोगी)
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बसंती प्रधान (प्रेमिका – साजिशकर्ता)
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रमेशचंद्र सेठिया (ससुर – सहयोगी)
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उर्मिला सेठिया (सास – सहयोगी)
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प्रभुलाल पांडे (मामा ससुर – सहयोगी)
पुलिस कार्रवाई: थाना फरसगांव में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 140(1), 103(1), और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में फरसगांव थाना प्रभारी विकास राय और साइबर सेल की टीम की मुख्य भूमिका रही।








