कोरबा में फ्लाई ऐश के अवैध निस्तारण पर कलेक्टर सख्त: नियमों की अनदेखी पर सीधे थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन पर होगी कार्रवाई
कोरबा 18 सितंबर 2026 Collector Order । जिले में संचालित ताप विद्युत संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांट्स) से निकलने वाली फ्लाई ऐश के असुरक्षित परिवहन और अवैध डंपिंग को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 31 दिसंबर 2021 की अधिसूचना का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर ने बैठक में मौजूद थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों, प्रतिनिधियों और ट्रांसपोर्टर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में कहीं भी फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग पाई गई, तो इसके लिए संबंधित प्लांट प्रबंधन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा और भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (एनवायरनमेंटल कंपन्सेशन) अधिरोपित की जाएगी। इसके अलावा, अवैध कार्य में शामिल फर्म, एजेंसी और वाहनों के खिलाफ भी दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के प्रमुख बिंदु और निर्देश:
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पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य: फ्लाई ऐश का परिवहन केवल उन्हीं वाहनों के माध्यम से होगा, जो IWWMMS पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
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सख्त निगरानी व्यवस्था: परिवहन से लेकर निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया की पावर प्लांट प्रबंधन स्वयं प्रभावी ट्रैकिंग करेगा।
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पर्यावरण सुरक्षा पर जोर: फ्लाई ऐश का सुरक्षित और नियमानुसार निपटान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रसन्ना सोनकर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अतुल असैया सहित विभिन्न पावर प्लांट्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।








