कोरबा (छत्तीसगढ़) 13 मई : बांकीमोंगरा पुलिस ने सरकारी संपत्ति की चोरी के एक बड़े मामले को सुलझाते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने निर्माणाधीन रेलवे लाइन से 42 लाख 41 हजार रुपये मूल्य के 102 विद्युत खंभों की चोरी की थी। पकड़े गए आरोपियों में क्षेत्र का कुख्यात निगरानी बदमाश धरम सिंह राजपूत और उसका साथी फिरोज उर्फ राजा खान शामिल हैं।
क्या है पूरा मामला?
सुराकछार से सेन्दुरगढ़ पसान तक बन रही नई रेलवे लाइन के लिए ‘आर एस इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ कंपनी द्वारा विद्युत पोल लगाने का काम किया जा रहा था। बांकी 04 नंबर बायपास रोड के पास डंप किए गए 251 खंभों में से 102 खंभे गायब पाए गए। कंपनी के प्रतिनिधि अनीश कुमार सिंह ने 17 फरवरी 2026 को इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
गैस कटर से काटकर ट्रक में ले गए माल
पुलिस की विवेचना में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एक ट्रक (CG 10 R 1744) किराए पर लिया था। आरोपियों ने ड्राइवर अशोक चौहान के साथ मिलकर गैस कटर की मदद से भारी-भरकम रेलवे खंभों को टुकड़ों में काटा और उसे ट्रक में लादकर फरार हो गए।
अकलतरा में हुई पहली सुरागबंदी
विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में एक ट्रक को संदिग्ध अवस्था में जब्त किया गया है। जब पुलिस ने ट्रक मालिक से पूछताछ की, तो धरम सिंह और राजा खान का नाम सामने आया। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पाली से गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गैस सिलेंडर और कटर भी बरामद कर लिया गया है।
निगरानी बदमाश धरम राजपूत का खौफ खत्म
पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी धरम सिंह राजपूत बांकीमोंगरा थाने का निगरानी बदमाश है और उस पर विभिन्न थानों में 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले साल वह अवैध कट्टा रखने और फायरिंग के मामले में भी जेल जा चुका है। क्षेत्र में उसके नाम की काफी दहशत थी।
पुलिस टीम की सराहना
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और नगर पुलिस अधीक्षक विमल पाठक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चमन सिन्हा और एएसआई चन्द्रशेखर वैष्णव की टीम ने इस मामले में तत्परता दिखाई। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को उपजेल कटघोरा भेज दिया गया है।
प्रमुख बिंदु
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कुल चोरी: 102 रेलवे विद्युत खंभे।
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कीमत: ₹42,41,687।
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आरोपी: धरम सिंह राजपूत और फिरोज उर्फ राजा खान।
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जब्ती: 140 टुकड़े रेलवे खंभा, गैस कटर, सिलेंडर और ट्रक।
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धाराएं: 303 (2) BNS के तहत मामला दर्ज।
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