सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश), 23 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के चर्चित मामले में आज सुलतानपुर की सांसद/विधायक (MP/MLA) अदालत में गहमागहमी तो रही, लेकिन सुनवाई का परिणाम ‘तारीख’ पर जाकर रुक गया। वादी विजय मिश्रा के अदालत में उपस्थित न होने के कारण न्यायाधीश ने सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
आवाज के मिलान की मांग पर अटकी सुई वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पिछली पेशी पर उन्होंने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उनकी मांग है कि राहुल गांधी के जिन ऑडियो और वीडियो बयानों को साक्ष्य (सबूत) के तौर पर पेश किया गया है, उनका मिलान राहुल गांधी की असली आवाज से कराया जाए। यह जांच इस मामले में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।
2018 से चला आ रहा है ‘सियासी दंगल’ यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
अब तक क्या-क्या हुआ?
फरवरी 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली।
जुलाई 2024: राहुल गांधी ने खुद कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया और इसे ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया।
मार्च 2026: कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बेगुनाही के सबूत देने का मौका दिया था, लेकिन उनके वकीलों ने कोई नया साक्ष्य पेश नहीं किया।
अब सभी की निगाहें 27 मार्च पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि मामले की दिशा क्या होगी।
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