Home » देश » साजिश या हमला? रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने की कोशिश, 21 लाख के इनाम का था ऐलान

साजिश या हमला? रीवा एक्सप्रेस में आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने की कोशिश, 21 लाख के इनाम का था ऐलान

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प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर रविवार तड़के रीवा एक्सप्रेस में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जब वे गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे, तब एक अज्ञात हमलावर ने उनकी नाक काटने की नीयत से चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया।

बाथरूम में छिपकर बचाई जान

घटना सुबह लगभग 5 बजे की है जब ट्रेन सिराथू स्टेशन के पास थी। आशुतोष ब्रह्मचारी के अनुसार, जैसे ही वे शौचालय जाने के लिए उठे, घात लगाकर बैठे हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। चेहरे से खून बहता देख वे तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। वहां से उन्होंने जीआरपी कंट्रोल रूम को सूचना दी।

21 लाख के इनाम और बड़ी साजिश का आरोप

आशुतोष ब्रह्मचारी ने सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और अन्य सहयोगियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि मथुरा निवासी दिनेश शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उनकी नाक काटने वाले को 21 लाख रुपये देने की घोषणा की थी। इसी लालच में उन पर हमला किया गया है।

मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी ने उलझाई गुत्थी

इस हाईप्रोफाइल मामले में पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं:

  • शार्प इंजरी नहीं: अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण और सीटी स्कैन में किसी ‘धारदार हथियार’ (Sharp Injury) की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में केवल खरोंच और मामूली चोटों का जिक्र है।

  • गायब हमलावर: जीआरपी ने सिराथू से प्रयागराज तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई भी संदिग्ध ट्रेन से उतरता या चढ़ता नहीं दिखा।

  • बंद थे दरवाजे: ट्रेन के सीआईटी मुस्ताक अहमद के मुताबिक, घटना के समय कोच के दरवाजे अंदर से बंद थे, जिससे बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर संशय बना हुआ है।

सोशल मीडिया पर स्वाति अघोरी ने ली जिम्मेदारी

इस बीच, सोशल मीडिया पर ‘स्वाति अघोरी’ नामक एक अकाउंट से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पोस्ट में लिखा गया कि “भगोड़ा शौचालय में घुसकर बच गया।” हालांकि, प्रशासन अभी इस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रहा है। फिलहाल जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ धारा 118-1 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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