रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सचिव अविनाश चंपावत ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा (RAPS) के समस्त अधिकारियों को अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य निर्देश और अनिवार्य शर्तें:
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किसे जमा करना है: सभी राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को अपने स्वयं के साथ-साथ परिवार (पति/पत्नी एवं बच्चों) की अचल संपत्ति का विवरण देना होगा।
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समय सीमा: विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है।
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कैसे करें आवेदन: संपत्ति का विवरण SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किया जाएगा।
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अवधि: अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की स्थिति में अपनी संपत्तियों की जानकारी साझा करनी होगी।
नियम और वैधानिक चेतावनी:
यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 (1) के तहत जारी किया गया है, जिसका पालन करना सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि:
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निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर सबमिशन लिंक बंद कर दिया जाएगा।
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तय तारीख के बाद प्राप्त किसी भी विवरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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यदि कोई अधिकारी समय पर जानकारी साझा नहीं करता है, तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।








