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छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति विवाद: बेमेतरा कलेक्टर के आदेश पर उठे सवाल

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ (CASA) ने जिलों में संविदा अपर कलेक्टर नियुक्ति को खत्म करने की मांग की है। हाल ही में बेमेतरा जिले में हुए कार्यविभाजन ने इस विवाद को और गहरा दिया है।

बेमेतरा कलेक्टर के आदेश पर विवाद
बेमेतरा कलेक्टर ने 1 सितंबर को कार्यविभाजन का आदेश जारी किया, जिसमें एक संविदा अधिकारी को न केवल जिले के प्रमुख वित्तीय विभागों का प्रभार दिया गया, बल्कि राजस्व न्यायालय का कार्य भी सौंप दिया गया। यह जिम्मेदारी नियमों के अनुसार केवल नियमित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। इस आदेश के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

संविधान और नियमों की अनदेखी
संविधान और सेवा नियमों में यह स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति केवल अपवादस्वरूप और सीमित अवधि के लिए दी जा सकती है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि एक रिटायर राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी को चौथी बार संविदा पर नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इसमें जिला कलेक्टर, एक वरिष्ठ मंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) सचिव की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

CMO तक पहुँची संविदा नियुक्ति की फाइल
जानकार सूत्रों के अनुसार, संविदा नियुक्ति की यह फाइल अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) पहुँचा दी गई है। सूत्रों का कहना है कि फाइल पर “सुशासन बाबू” के निर्णय का इंतजार है।

अन्य विवाद
छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति को लेकर यह विवाद अकेला नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) में मुख्य महाप्रबंधक की संविदा नियुक्ति को लेकर भी विवाद गहराया था।

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