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भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिक की मौत, प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज

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भिलाई छत्तीसगढ़:भिलाई इस्पात संयंत्र में एक ठेका श्रमिक की मौत के मामले में पुलिस ने प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह घटना 9 जून 2022 को एसएमएस 2 कनवर्टर शॉप में हुई थी, जहां ठेका श्रमिक अर्जुन साहू की ट्रांसमिशन चैन गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई थी।

जांच और अपराध दर्ज
पुलिस ने इस मामले में जांच की और पाया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। जांच में गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया है।

आरोपी
पुलिस ने इस मामले में प्रबंधन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया है, जिनमें कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और मैनेजर स्तर के अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

पुलिस की कार्रवाई
भट्टी पुलिस ने अपराध क्रमांक 126/2025 धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में प्रबंधन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ।

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