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CG News: Former Chief Minister Bhupesh Baghel in trouble, know what is the matter

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CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच शक्तियों को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी।छत्तीसगढ़ी व्यंजनों

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 44 में कोई कमी नहीं है। कोर्ट का मानना है कि अगर ED इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है तो पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।
जस्टिस बागची ने कहा कि आगे की जांच के लिए ED को विशेष PMLA कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए। यदि ED ऐसा नहीं करती है तो यह कानून में नहीं, बल्कि उसके पालन में समस्या है।

भूपेश बघेल की दलील

अपनी याचिका में भूपेश बघेल ने मांग की थी कि PMLA की धारा 44 को “रीड डाउन” किया जाए। उन्होंने दलील दी थी कि एक बार पहली शिकायत दर्ज होने के बाद, ED को अदालत की अनुमति और कुछ सुरक्षा उपायों के साथ ही आगे की जांच करने की इजाजत मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट जाने की सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी केस का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोर्ट की अनुमति से ही आगे के सबूत रिकॉर्ड पर लाए जा सकते हैं। अगर ED ने इन नियमों का उल्लंघन किया है तो आरोपी हाई कोर्ट जा सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बघेल की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट दी।

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