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[ब्रेकिंग न्यूज]सुप्रीम कोर्ट का आदेश: भूपेश बघेल और बेटे को हाईकोर्ट जाने का निर्देश

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[Breaking News] Supreme Court order: Bhupesh Baghel and son directed to go to High Court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाए थे और गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।

मामले की मुख्य बातें:

शराब घोटाला: ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शराब सिंडिकेट ने 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की।
गिरफ्तारी: चैतन्य बघेल को ईडी ने उनके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने बघेल और उनके बेटे को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है, जहां उनकी गिरफ्तारी और जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होगी।
पीएमएलए धाराओं पर नई याचिका: सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई होगी ।

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