Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment in rape case, former MP shed tears in court
बेंगलूर:बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 1 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद आया है। कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
*मामले की जानकारी*
यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के गन्निकाडा फार्महाउस का है, जहां प्रज्वल के परिवार में एक 48 वर्षीय महिला हाउस हेल्प के रूप में काम करती थी। आरोप है कि साल 2021 में दो बार उसका यौन शोषण किया गया। रेवन्ना ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था।
*कोर्ट का फैसला*
कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत दोषी पाया है। सजा सुनाते समय रेवन्ना भावुक हो गए और अदालत में रो पड़े। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी, ताकि उसे कुछ राहत मिल सके।
*पृष्ठभूमि*
प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस के युवा नेता हैं। उन पर कई महिलाओं के यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगे हैं। यह मामला तब सामने आया जब उनके आपत्तिजनक वीडियो लीक होकर वायरल हो गए ।








