Latest News
रेलवे की बड़ी कामयाबी: चांपा-गेवरारोड सेक्शन के मड़वारानी स्टेशन पर नई लूप लाइन शुरू, ट्रेनों की लेटलतीफी से मिलेगी मुक्ति राशन वितरण में गेम चेंजर बनेगा SARTHAK-PDS फेज-2, सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। दीदी की ‘नाव’ से भगवा ‘जहाज’ की ओर दौड़! चुनावी हार के बाद TMC सांसदों को अचानक याद आया ‘कमल का फूल’ न्याय के बदले मिला आरोप! 23 किलो चांदी लेकर चले व्यापारी की व्यथा सुन कोरबा में फूटा गुस्सा मिशन बिलासपुर: भूपेश बघेल ने आरएसएस, भाजपा और कथावाचकों को एक साथ लपेटा, छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई केरल में सियासी भूचाल: ED की रेड के बाद तनाव, विजयन का राहुल गांधी और BJP पर तीखा हमला
Home » छत्तीसगढ़ » SIR कार्य में लापरवाही: तीन शिक्षक निलंबित

SIR कार्य में लापरवाही: तीन शिक्षक निलंबित

Share:

 

SIR: Three teachers suspended for negligence of duty.

रायपुर, बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर एसआईआर कार्य में रूचि नहीं लेने,डिजिटाईजेशन की प्रगति में कमी एवं गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तीन शिक्षकों क़ो निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बम्हनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी प्रितम कुमार ध्रुव द्वारा निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु गणना पत्रक वितरण, वापसी पश्चात गणना पत्रक को बीएलओ एप्प के माध्यम से आंनलाइन एन्ट्री का कार्य नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी में नियत किया गया है।

इसी प्रकार विकासखण्ड भाटापारा अंतर्गत ईतवारी राम यादव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा में पदस्थ शिक्षक अजय प्रकाश बंजारे एवं शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया में पदस्थ सहायक शिक्षक द्रोपति ध्रुव को एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दियेे गये आदेशों का अवहेलना पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलरूवरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।

Leave a Comment