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छत्तीसगढ़ सरकार का संविदा कर्मियों के लिए नया नियम: नौकरी से हटाने से पहले मिलेगा अपील का अवसर

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रायपुर, 08 नवंबर – छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि अब किसी भी संविदा कर्मी को केवल एक माह का वेतन देकर अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों को नए निर्देश जारी किए हैं।

▪️- हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा।
▪️- हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह व्यवस्था लागू की गई है; संविदा कर्मी को सेवा से पृथक करने से पहले अपील और सुनवाई का अवसर मिलेगा।
▪️- हटाए गए कर्मी को 60 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

पहले 2012 के नियम में एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर हटाने की व्यवस्था थी, जिसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं था। नया निर्देश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाता है, जिससे संविदा कर्मियों को नौकरी में स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

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