शराब की खरीदारी पर लागू होगा नया नियम, 1,000 रुपये से अधिक के बिल पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य
चेन्नई: 28/10/2026: तमिलनाडु में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। 1 नवंबर 2026 से राज्य में 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीदने पर कैश (नकद) भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट माध्यमों जैसे UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

यह महत्वपूर्ण निर्णय ‘तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन’ (TASMAC) द्वारा लिया गया है, जो राज्य में शराब की दुकानों का संचालन करता है।
क्या है नया नियम?
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1,000 रुपये से अधिक की खरीदारी: केवल डिजिटल पेमेंट (UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड) के ज़रिए ही भुगतान संभव होगा।
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1,000 रुपये तक की खरीदारी: ग्राहकों को कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों में से कोई भी विकल्प चुनने की छूट रहेगी।
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कहाँ लागू होगा: यह नियम पूरे तमिलनाडु में TASMAC के तहत आने वाली सभी दुकानों पर प्रभावी होगा।
नियम लागू करने का मुख्य उद्देश्य
TASMAC के अनुसार, इस बदलाव के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
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शराब की दुकानों में नकद लेनदेन (Cash Transactions) को कम करना।
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बिक्री की प्रक्रिया और लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना।
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ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक रुपये (ओवरचार्जिंग) वसूलने जैसी लगातार आ रही शिकायतों पर रोक लगाना।




