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विशेष NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला: बिलासपुर में नशे के 3 तस्करों को 15-15 साल की जेल, 7 महीने में आया फैसला

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बिलासपुर 20 अगस्त  ।  नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक NDPS मामले में माननीय विशेष NDPS न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाया है। कोर्ट ने तीनों तस्करों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और 1.5-1.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस द्वारा केवल 7 महीने के भीतर प्रभावी विवेचना कर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।

क्या था पूरा मामला?

8 सितंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने ज्वाली नाला के पास दबिश देकर दो आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 62 नग Buprenorphine इंजेक्शन जब्त किए। इसके बाद अगली तारीख (9 सितंबर 2025) को गिरोह की तीसरी महिला आरोपी के कब्जे से 52 नग इंजेक्शन बरामद किए गए।

इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 114 नग (228 ML) नशीले इंजेक्शन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पल्सर मोटरसाइकिल (क्रमांक CG10/BN2344) जब्त की थी।

सजा पाने वाले आरोपी:

  1. निकेत वस्त्रकार (23 वर्ष), निवासी- घुटकू नयापारा, थाना कोनी

  2. जयंत वस्त्रकार (22 वर्ष), निवासी- घुटकू नयापारा, थाना कोनी

  3. दुर्गा वर्मा (31 वर्ष), निवासी- घुटकू गोदाम मोहल्ला, थाना कोनी

बिलासपुर पुलिस का कड़ा संदेश

बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति लागू है। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन या आपूर्ति में शामिल लोगों पर न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई और संपत्ति की जांच होगी, बल्कि न्याय व्यवस्था भी ऐसे अपराधियों को बख्शेगी नहीं।

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