CG News:छत्तीसगढ़ शासन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी विभागों को भारत सरकार के GeM पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश के मुख्य बिंदु:
– छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 के नियम 3 में संशोधन किया गया है, जिसमें समस्त शासकीय क्रय में GeM पोर्टल को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
– सभी शासकीय कार्यालयों को GeM पोर्टल पर क्रेता के रूप में पंजीयन करने के लिए कहा गया है।
– वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं/प्रदायकर्ताओं का पंजीयन GeM पोर्टल पर होना आवश्यक है।
– मूल निर्माता से सामग्री क्रय करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
उद्देश्य:
– क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
– शासकीय क्रय में GeM पोर्टल का उपयोग बढ़ावा देना।
– विभागों को क्रय संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना।
कार्यान्वयन:
– सभी विभागों को GeM पोर्टल पर पंजीयन करने और इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है।
– क्रय प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने के लिए विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
– विभागों को क्रय संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए कहा गया है।








