Latest News
वेदांता पावर प्लांट हादसा: उद्योग मंत्री ने किया घटनास्थल का निरीक्षण , तकनीकी पहलुओं की जाँच एवं एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश कलेक्टर कुणाल दुदावत ने किया डिजिटल जनगणना प्रशिक्षण का निरीक्षण; प्रगणकों को दी त्रुटि रहित कार्य की हिदायत सनसनी: कोर्ट की दूसरी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरा संदीप अग्रवाल, कटघोरा पुलिस पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप भाजपा नेता केदारनाथ अग्रवाल बने गेवरा- दीपका,कुसमुंडा,कोरबा क्षेत्र के प्रभारी, एचएमएस ने किया भव्य स्वागत सरकारी क्वार्टर में संदिग्ध मौत: डॉक्टर पर  हत्या का संगीन आरोप साजिश का पर्दाफाश: बालको चिमनी हादसे के गवाह को होटल में छिपाया, आरोपी के साथ धराया!
Home » छत्तीसगढ़ » छत्तीसगढ़ कैबिनेट में आज कई दूरगामी निर्णय लिए गए

छत्तीसगढ़ कैबिनेट में आज कई दूरगामी निर्णय लिए गए

Share:

 

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ‘हाफ’ और ‘फ्री’ बिजली की बड़ी सौगात

रायपुर, 03 दिसम्बर, 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में आज कई दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों में सबसे प्रमुख है मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) योजना, जिसने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अभूतपूर्व राहत दी है। इसके अतिरिक्त, उद्योग, शिक्षा और रोजगार को गति देने वाले विधेयकों को भी हरी झंडी मिली।

मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA): 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ
200 यूनिट तक 50% छूट: 01 दिसम्बर 2025 से लागू इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक की बिजली खपत पर बिल में 50% की छूट मिलेगी।

400 यूनिट खपत पर भी राहत: करीब 6 लाख उपभोक्ता जो 200 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट पर 50% छूट मिलती रहेगी।

लक्ष्य: इस एक वर्ष की अवधि में ये उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें, जिससे वे ‘हाफ बिजली’ से ‘फ्री बिजली’ की ओर बढ़ सकें।

फ्री बिजली’ के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन

राज्य सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है:

1 किलोवॉट सोलर प्लांट: ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट: ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी।

यह कदम राज्य को सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी बनाने और उपभोक्ताओं को पूरी तरह मुफ्त बिजली की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

उद्योग और व्यापार को बढ़ावा

भंडार क्रय नियम में संशोधन: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देगा और GeM पोर्टल पर क्रय प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों से राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है।

सरकार के ये निर्णय आम जनता, उपभोक्ताओं और उद्योग जगत सभी के लिए एक बड़ी राहत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

 

Leave a Comment