Latest News
बेंगलुरु में कुदरत का कहर: बारिश से बचने की कोशिश पड़ी भारी, अस्पताल की दीवार गिरने से 7 जिंदगियां खत्म सक्ती: एक साथ जन्मीं, एक साथ दुनिया से विदा हुईं; तालाब में डूबने से दो मासूम जुड़वा बहनों की मौत छत्तीसगढ़ : सरकारी विज्ञापनों में हेराफेरी पर लगेगी लगाम, अब ‘प्रचार ऐप’ करेगा होर्डिंग्स की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग CGBSE Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का दबदबा, 10 वीं में तीन और 12 वीं में रिया साहू ने रचा इतिहास! यूपी के विकास की नई ‘लाइफ लाइन’ बना गंगा एक्सप्रेसवे, पीएम मोदी ने हरदोई से किया लोकार्पण पाली का ‘वर्कहोलिक’ चोर: एक महीने में 11 टारगेट, परफॉरमेंस देख पुलिस भी हैरान!
Home » रायपुर » बिलासपुर » छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IMA कोरबा की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IMA कोरबा की याचिका खारिज की

Share:

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने IMA कोरबा की याचिका खारिज की

बायो मेडिकल कचरा सुविधा में पर्यावरण मंजूरी में देरी पर जताई चिंता

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), कोरबा शाखा की एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक निजी कंपनी को दिए गए बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन के टेंडर को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि आईएमए टेंडर स्वीकृति समिति का हिस्सा था, इसलिए उसे इसकी वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

*मुख्य बिंदु:*

<>- याचिका खारिज: कोर्ट ने आईएमए की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें टेंडर को रद्द कर नया टेंडर जारी करने की मांग की गई थी।

<>- *टेंडर प्रक्रिया: टेंडर 18 जुलाई 2019 को जारी हुआ था और 25 नवंबर 2019 को काम आवंटित किया गया था, लेकिन पर्यावरण मंजूरी में देरी के कारण काम शुरू नहीं हो सका।

<>- पर्यावरण मंजूरी: कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि पर्यावरण मंजूरी के आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए ताकि काम शुरू हो सके।

<>- याचिका की वैधता: कोर्ट ने पाया कि याचिका 10 निजी नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टरों की ओर से दायर की गई थी, न कि पूरे आईएमए की ओर से

Leave a Comment