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छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के नियम बदले: भृत्य और चौकीदार के लिए अब 12वीं पास जरूरी, 38 पदों की योग्यता में बड़ा बदलाव

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रायपुर 26 मई । प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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इस बदलाव के तहत सबसे बड़ा असर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पड़ा है। अब भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर 12वीं पास निर्धारित कर दी गई है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट जैसे लिपिकीय पदों पर भर्ती के लिए स्नातक (ग्रेजुएशन) डिग्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड को अनिवार्य कर दिया गया है।

पुराने सभी नियम निरस्त, नई व्यवस्था स्वतः लागू

जीएडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 में जारी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पुराने सभी नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी प्रशासनिक विभाग ने अभी तक अपने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया है, तब भी यह नई योग्यता वहां स्वतः लागू मानी जाएगी।

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पदों के अनुसार तय की गई नई योग्यताएं

कंप्यूटर और लिपिकीय पद:

  • डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर: किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग स्पीड।

  • सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट: स्नातक डिग्री, कंप्यूटर डिप्लोमा और 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।

  • शीघ्रलेखक: स्नातक डिग्री के साथ शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र और कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य।

चतुर्थ श्रेणी पद:

  • भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर: सरकारी दफ्तरों में बढ़ते डिजिटलाइजेशन को देखते हुए अब 5वीं, 8वीं या 10वीं के बजाय न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तय की गई है।

ड्राइवर और निरीक्षक पद:

  • वाहन चालक: 12वीं पास होने के साथ-साथ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है।

  • श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक: इन पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएशन) डिग्री को आधार योग्यता बनाया गया है।

जानकारी न भेजने पर विभागों पर जताई नाराजगी

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि 25 मई की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी कई विभागों ने अपने यहां की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी नहीं भेजी थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 24 मार्च को जारी पत्र के आधार पर समान पदों के लिए समान योग्यता की सहमति मान ली गई है और इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।

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