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छत्तीसगढ़: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कचरा प्रबंधन के नियम, समारोह से पहले निगम को देनी होगी सूचना

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अब 2 नहीं, 4 श्रेणियों में बांटना होगा कचरा

रायपुर 23 मार्च :छत्तीसगढ़ में रहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट है। यदि आप आने वाले दिनों में शादी, जन्मदिन या किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से स्वच्छता के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नियमों की अनदेखी न केवल आपकी जेब ढीली करेगी, बल्कि प्रशासन की सीधी कार्रवाई का कारण भी बनेगी।


समारोह से 3 दिन पहले देनी होगी सूचना

नए नियमों के अनुसार, यदि आपके घर या किसी निजी परिसर में 100 से अधिक मेहमान जुटने वाले हैं, तो इसकी जानकारी आयोजन से 3 दिन पहले संबंधित नगर निगम को देना अनिवार्य होगा। सूचना न देने की स्थिति में निगम के सफाई निरीक्षक मौके पर ही भारी-भरकम ‘स्पॉट फाइन’ वसूल सकते हैं।

अब 2 नहीं, 4 श्रेणियों में बांटना होगा कचरा

केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत अब घर में कचरा रखने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अब आपको दो के बजाय चार अलग-अलग बाल्टियाँ (Dustbins) रखनी होंगी:

  1. गीला कचरा: रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट।

  2. सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज और गत्ता।

  3. सैनेटरी वेस्ट: डायपर, नैपकिन आदि।

  4. ई-वेस्ट/खतरनाक कचरा: पुरानी बैटरी, बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक सामान।

भारी जुर्माना और ई-चालान की व्यवस्था

नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रदेश के 193 नगरीय निकायों (रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर आदि) को अलर्ट कर दिया गया है।

  • जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने पर ₹500 से लेकर ₹50,000 तक का दंड लग सकता है।

  • ई-चालान: रायपुर जैसे शहरों में ई-चालान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

  • बड़े परिसर: 5,000 वर्ग मीटर से बड़े परिसरों को अब खुद ही खाद बनाने की मशीन लगानी होगी; निगम वहां से केवल सूखा कचरा उठाएगा।


▪️ अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

  • GPS निगरानी: कचरा उठाने वाली गाड़ियों की लोकेशन अब GPS से ट्रैक होगी ताकि डेटा में हेराफेरी न हो सके।

  • स्ट्रीट वेंडर्स: सड़क किनारे चाट-पकौड़े बेचने वालों के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू होगी।

  • नया अवतार: कचरा बीनने वालों को अब निगम द्वारा पहचान पत्र और वर्दी दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सके।

विशेष टिप: यदि आप रायपुर या अन्य प्रमुख शहरों में रहते हैं, तो जुर्माने से बचने के लिए अपने स्थानीय वार्ड कार्यालय से संपर्क कर नए नियमों की विस्तृत गाइडलाइन जरूर प्राप्त कर लें।

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