कोरबा, 09 दिसम्बर। कलेक्टर अजीत वसंत ने दीपका विस्तार परियोजना (Dipka Extension Project) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत स्वीकृत 40 मिलियन टन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में भूमि की खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री और नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है।
इन ग्रामों की भूमि होगी अधिग्रहित:
यह रोक कुल 607.118 हेक्टेयर भूमि पर लागू की गई है, जिसे अर्जन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। प्रभावित होने वाले ग्राम (आंशिक भाग) निम्नलिखित हैं:
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हरदीबाजार (भाग)
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सरइसिंगार (भाग)
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रेंकी (भाग)
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कटकीडबरी (भाग)
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नवापारा (भाग)
अधिग्रहण की अधिसूचना जारी
इस भूमि अर्जन के लिए, अधिनियम के सेक्शन 9 (प) के तहत एस.ओ. क्र. 5445 (अ) का प्रकाशन 26 नवंबर 2025 को किया जा चुका है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा एवं पाली, जिला पंजीयक कोरबा, तथा तहसीलदार दीपका एवं हरदीबाजार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीदी-बिक्री या नामांतरण की कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।








