Latest News
CM उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान बंधे शादी के बंधन में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी खुशखबरी रामलीला मैदान रैली: राहुल गांधी ने मिंटो रोड से अजमेरी गेट तक पैदल यात्रा का किया आह्वान, दिल्ली पुलिस बोली– ‘नहीं मांगी गई मार्च की अनुमति’ छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला: DEO ने थाना प्रभारी को थमाया नोटिस, 7 साल तक जेल में बंद रहा शिक्षक और विभाग को भनक तक नहीं लगी! 4 करोड़ का कैश, सीक्रेट चेंबर और कोर्ट का झटका: छत्तीसगढ़ के चर्चित कैश जब्ती मामले में आया नया मोड़! लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर गूंजा राष्ट्रीय एकता का संकल्प, मंत्री लखन लाल देवांगन व भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन चक्रवात ‘अर्नब’ का कहर: छत्तीसगढ़ में प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगी राहत, सीएम साय ने दिए सर्वे के निर्देश
Home » कोरबा » यूथ इंटक अध्यक्ष को न्यायालय ने सभी धाराओं से दोषमुक्त किया

यूथ इंटक अध्यक्ष को न्यायालय ने सभी धाराओं से दोषमुक्त किया

Share:

 

KORBA:वर्ष 2019 मे निहारिका शराब दूकान के कर्मचारियो द्वारा शिकायत की गई थी कि अंकित श्रीवास्तव (युथ इंटक जिला अध्यक्ष) सुरक्षा गार्ड को डंडे से मार रहा हैऔर जान से मारने की धमकी दे रहा है।

पेट्रोलिंग ड्यूटी मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक माधव तिवारी एवं अन्य आरक्षक द्वारा रामपुर चौकी में एवं उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत की गई की अंकित श्रीवास्तव ने सहायक उपनिरीक्षक, माधव तिवारी, एवं चौकी मे उपस्थित पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौच कि और सहायक उपनिरीक्षक की वर्दी उतरवाने की धमकी दी। शिकायत कर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 186,353,332,294,506,323 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपी अंकित श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता मंजीत अस्थाना के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गवाही और तर्क के दौरान त्रुटिहिन् विवेचना और पुलिस कार्यवाही को संदेहात्मक प्रमाणित करने में सफल होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा द्वारा आरोपी अंकित श्रीवास्तव को समस्त धाराओं से दोषमुक्त किया गया।

latest news