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छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा फैसला, अनुसूचित जनजाति वर्ग को रखा जाएगा UCC के दायरे से बाहर

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रायपुर 7 अगस्त : छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) के क्रियान्वयन को लेकर राज्य की साय सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (ST) समाज को UCC के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रुख के बाद यह साफ हो गया है कि राज्य के आदिवासी समुदायों पर यह कानून लागू नहीं होगा।

सुझाव आमंत्रित और समिति की प्रक्रिया

UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति वर्तमान में आम जनता और विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त कर रही है। समिति की ओर से नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से 15 अक्टूबर 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन प्राप्त सुझावों के आधार पर ही इस दिशा में आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस कदम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है।

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