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चेक बाउंस के मामले में विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को

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कोरबा 10 जुलाई 2026/
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के

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मार्गदर्शन में ए0डी0आर0 भवन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा में आगामी 18 जुलाई को आयोजित होने वाली पराक्राम्य लिखित अधिनियम(चेक बाउंस मामले) संबंधित विशेष लोक अदालत के सबंध में 08 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा की अध्यक्षता में संबंधित बैंक के अधिकारियो एवं सहकारी समिति बैंक के अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक आयोजन किया गया। कु. मयूरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा द्वारा उपस्थित बैंक के अधिकारीगण को चेक बाउंस से सबंधित मामले हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत के उद्देश्य बताते हुए इसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हुए, अधिक से अधिक चेक बाउंस के मामलों को इस लोक अदालत में रखने हेतु आग्रह किया गया।
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