Latest News
CM उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान बंधे शादी के बंधन में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी खुशखबरी रामलीला मैदान रैली: राहुल गांधी ने मिंटो रोड से अजमेरी गेट तक पैदल यात्रा का किया आह्वान, दिल्ली पुलिस बोली– ‘नहीं मांगी गई मार्च की अनुमति’ छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला: DEO ने थाना प्रभारी को थमाया नोटिस, 7 साल तक जेल में बंद रहा शिक्षक और विभाग को भनक तक नहीं लगी! 4 करोड़ का कैश, सीक्रेट चेंबर और कोर्ट का झटका: छत्तीसगढ़ के चर्चित कैश जब्ती मामले में आया नया मोड़! लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर गूंजा राष्ट्रीय एकता का संकल्प, मंत्री लखन लाल देवांगन व भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन चक्रवात ‘अर्नब’ का कहर: छत्तीसगढ़ में प्रभावित किसानों को जल्द मिलेगी राहत, सीएम साय ने दिए सर्वे के निर्देश
Home » कोरबा » महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, जानें समय-सीमा और प्रक्रिया

महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, जानें समय-सीमा और प्रक्रिया

Share:

कोरबा, 09 अप्रैल 2026

राज्य शासन के निर्देशानुसार, महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही सभी पात्र महिलाओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत पंजीकृत सभी हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें ताकि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि बिना किसी रुकावट के प्राप्त होती रहे।

Advt

ई-केवाईसी की महत्वपूर्ण तिथियां:

  • शिविरों के माध्यम से: 30 जून 2026 तक।

  • विशेष व्यवस्था (परियोजना कार्यालयों में): 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक।

मुख्य विवरण:

  • उद्देश्य: इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों की पहचान और विवरण का सत्यापन करना है, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुँच सके।

  • अनिवार्यता: यदि कोई हितग्राही समय पर ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो भविष्य में उनके भुगतान को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है या वे लाभ से वंचित हो सकते हैं।

  • कहाँ कराएं ई-केवाईसी: हितग्राही अपने निकटतम सीएससी (CSC), लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

  • निःशुल्क सेवा: महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति या केंद्र को कोई शुल्क न दें।

  • Advt

आवश्यक दस्तावेज:

हितग्राहियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:

  1. आधार कार्ड

  2. योजना से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे मोबाइल नंबर)

विभाग ने अपील की है कि सभी महिलाएं अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपने विवरण अद्यतन (Update) करा लें। किसी भी प्रकार की सहायता या अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

।।।

latest news