कोलकाता:कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को विधायक मुकुल रॉय को भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के कारण पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि मुकुल रॉय 11 जून, 2021 को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस प्रकार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था ।
कोर्ट का आदेश
जस्टिस ने आदेश दिया, “प्रतिवादी संख्या 2 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और 1986 के नियमों के अनुसार 11 जून, 2021 से अयोग्य घोषित किया जाता है।” कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय के नामांकन को भी रद्द कर दिया ।








