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दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति गिरफ्तार, दो आरोपी फरार

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बिलासपुर छत्तीसगढ़ : बिलासपुर जिले के थाना चकरभाठा में एक नवविवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका के पति शाहिद कुरैशी को दहेज मृत्यु के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मामले की जानकारी
– दिनांक 08.09.2025 को बोदरी में नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली।
– कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मर्ग पंचनामा कार्यवाही कर मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया।
– मृतिका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतिका को उसके पति शाहिद कुरैशी, सास नशीबा कुरैशी और ननद अनाया कुरैशी द्वारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था।

पुलिस की कार्रवाई
– आरोपी शाहिद कुरैशी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
– शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
– सास नशीबा कुरैशी और ननद अनाया कुरैशी की पतासाजी की जा रही है।

दहेज मृत्यु के कानूनी प्रावधान
– दहेज मृत्यु के मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
– दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज लेने, देने और मांगने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है ।

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