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दुधमुंहे बच्चे को घायल करने और पिता की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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कोरबा, 10 अगस्त। कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने दुधमुंहे बच्चे को घायल करने तथा उसके पिता की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

प्रकरण थाना पसान के अपराध क्रमांक 89/2023 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार आरोपी रामकुमार कमरो (35), पिता रामगोपाल कमरो, निवासी ग्राम रिस्दी, थाना पसान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

घटना 2 सितंबर 2023 की रात करीब 9 बजे की है। आरोपी रामकुमार कमरो, प्रार्थिया आशा बाई के घर के पास पहुंचा और विवाद करने लगा। इस दौरान आशा बाई अपने आठ माह के दुधमुंहे बच्चे अनिल को गोद में लिए हुए थी। उसके पति मृतक इतवार सिंह ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने लाठी से इतवार सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने आशा बाई और उसके आठ माह के बच्चे अनिल पर भी धारदार हथियार से हमला किया, जिससे दोनों को चोटें आईं।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एवं गवाहों के बयान दर्ज किए। फोरेंसिक जांच में भी अभियोजन को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामकुमार कमरो को दोषी पाया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, कटघोरा द्वारा 10 अगस्त 2026 को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 323 के तहत दंड से दंडित किया गया।

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