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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी,फर्जी हस्ताक्षर और साजिश के आरोप में FIR दर्ज

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जांजगीर-चांपा। जिले में सहकारी बैंक से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर और साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। चांपा पुलिस ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए बालेश्वर साहू समेत गौतम राठौर को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ भादवि की धारा 420, 468, 267 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2015 से 2020 का मामला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला उस समय का है जब बालेश्वर साहू वर्ष 2015 से 2020 तक बम्हनीडीह सहकारी समिति में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और किसानों से धोखाधड़ी का आरोप है।

शिकायतकर्ता का आरोप

करीब दो माह पहले राजकुमार शर्मा नामक व्यक्ति ने चांपा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 50 एकड़ कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन दिलाने के नाम पर बालेश्वर साहू ने एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान उनका ब्लैंक चेक लिया गया और उसमें से 78 हजार रुपये निकाले गए ।

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का इस्तेमाल

आवेदक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि न केवल उसके बल्कि उसकी पत्नी और मां के भी फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का इस्तेमाल कर राशि निकाली गई। इस तरह से धोखाधड़ी कर उनके साथ वित्तीय छल किया गया।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
जांच के बाद चांपा पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर को आरोपी मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि अब पूरे मामले की बारीकी से जांच की जाएगी और दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि धोखाधड़ी कैसे की गई और इसमें और कौन-कौन शामिल थे। इस मामले में कांग्रेस विधायक का नाम सामने आने से जिले की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब किसानों की मदद के नाम पर बने सहकारी बैंकों में ही भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें जनप्रतिनिधि शामिल हों, तो यह किसानों के विश्वास के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है।