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KORBA : पटवारी आमा सोनी  निलंबित 

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कोरबा: जिले के तहसील बरपाली में कार्यरत पटवारी आमा सोनी को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता और घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कोरबा के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा की गई है।

निलंबन के कारण

आमा सोनी पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। उनके कार्य व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत नियम 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।

निलंबन की शर्तें

निलंबन अवधि में आमा सोनी का मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

आरोप और कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी कोरबा तथा तहसीलदार बरपाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट किया गया कि आमा सोनी के कार्य व्यवहार में घोर लापरवाही पाई गई। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।