KORBA:1 लाख कर्ज का 7 लाख चुकाया हेड मास्टर ने, इरफान ने कार नाम में लिखाया,7 लाख और मांग रहा
कोरबा। कोरबा शहर व आसपास के क्षेत्र में शासकीय सेवकों को सूदखोरी के मकड़जाल में उलझाने वाले इरफान कुरैशी और उसके सहयोगी पर एक और FIR दर्ज हुई है।
पीडि़त आनन्द तिवारी पिता स्व. तुलसी प्रसाद तिवारी 55 वर्ष निवासी एसएफ/1033 सीएसईबी कालोनी कोरबा के रहने वाले हैंै तथा प्राथमिक शाला करुमौहा, जिला कोरबा में प्रधानपाठक पदस्थ हंै। अपने घरेलू कारणों एवं आंख का आपरेशन कराने हेतु रकम की आवश्यकता पडऩे पर इरफान कुरेशी उर्फ मोनू से दिनांक 25.03.2020 को रकम 50000/- एवं दिनांक 22.08.2023 को 50000/- रुपये 10 प्रतिशत मासिक व्याज पर प्राप्त किया और तब से लेकर अब तक मूल-ब्याज सहित 6 से 7 लाख रुपये अदा कर देने के बाद भी 700000 रुपए की मांग की जा रही है। आरोप है कि इरफान कुरैशी निवासी मुड़ापार, कोरबा एवं सलमान कुरैशी निवासी चिमनीभट्टठा के द्वारा 25.03.2020 से मई 2024 के मध्य गाली-गलौच व धमकी दिया जा रहा है।
प्रधान पाठक ने बताया कि अपने परिचित गजानंद राठौर निवासी ढोढ़ीपारा के घर में इरफान कुरैशी उर्फ मोनू से 50000 रुपए 10 प्रतिशत मासिक व्याज पर प्राप्त किया है। इसके एवज में बतौर गारंटी इरफान कुरैशी ने प्रधान पाठक के एस.बी.आई खाता का 2 नग कोरा चेक हस्ताक्षर कराकर तथा उक्त बैंक खाते का एटीएम कार्ड को रख लिया। साथ ही नौकरी लगवाने के नाम पर रकम प्राप्त कर रहा हूं, कहकर जबरन दबाव बनवाकर शपथ पत्र भी बनवाया। रुपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण उक्त शपथ पत्र में हस्ताक्षर कर दिया। इरफान कुरैशी प्रतिमाह 5000 रुपए मासिक ब्याज राशि वसूलता रहा। किस्त अदायगी के दौरान माली हालत खराब हो जाने पर 1-2 माह ब्याज की राशि नहीं दे पाया तब इरफान ने जबरन दबावपूर्वक प्रधान पाठक के एस.बी.आई खाता में वर्ष 2021 में अपना या अपने परिचित्त का एक मोबाईल नंबर लिंक करवाया था तथा उस नंबर पर यूपीआई चालू कर लगातार खाते से ब्याज की रकम वसूलता रहा। 20.05.2023 को इरफान ने बोला कि उसके बैंक खाते का लिमिट खतम हो गया है बाहर से पैसे मंगवा रहा है, खाते में रकम जमा होने पर वह आहरण कर लेगा तथा ब्याज की 2-3 माह की किस्त भी माफ कर देगा। उसके झांसे में आकर अपना पंजाब नेशनल बैंक खाता एवं 3 नग सेल्फ चेक दे दिया था। इरफान ने उपरोक्त बैंक खाते में क्रमश: 700000 एवं 800000 रुपए किसी से जमा करवाये तथा सेल्फ चेक के माध्यम से आहरण कर लिया। 22/08/2023 को आंख के ईलाज हेतु रकम की आवश्यकता पडऩे पर पुन: इरफान से 50,000 हजार 10 प्रतिशत मासिक व्याज पर प्राप्त किया। उक्त रकम के एवज में बतौर गारंटी 6 नग कोरा चेक तथा पत्नि श्रीमति ममता तिवारी के पंजाब नेशनल बैंक का 3 कोरा चेक हस्ताक्षर कराकर रख लिया। इस बार भी नौकरी लगवाने के नाम पर रकम प्राप्त कर रहा हूं कहकर जबरन दबाव बनवाकर शपथ पत्र भी बनवाया। ब्याज की रकम जमा करने में असफल होने पर पुन: इरफान ने पीडि़त के कार क्र.-सीजी 12 एके-1281 का विक्रीनामा अपने नाम पर बनवा लिया, जबकि उक्त कार प्रधान पाठक के पास ही है तथा उपयोग करते आ रहा है।
पीडि़त के मुताबिक मई 2024 से इरफान और उसका रिस्तेदार सलमान कुरैशी घर आकर परिचित गजानंद राठौर के घर बुलवाकर तथा राह चलते आते=जाते व्याज सहित मूल राशि 700000 लाख रुपये की मांग करते आ रहे हंै तथा नहीं देने पर गाली-गलौज कर घर से उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे वह और उसका परिवार काफी आतंकित हंै। प्रार्थी आनन्द तिवारी की रिपोर्ट पर धारा 294, 34, 384, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।