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मकान की दीवार सटाकर बनाने के विवाद में पिता-पुत्र पर प्राणघातक हमला; एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

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बिलासपुर (बिल्हा)14 जुलाई । छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अंतर्गत बिल्हा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। घटना का मुख्य कारण मकान की दीवार से सटाकर निर्माण कार्य कराने को लेकर उपजा पुराना विवाद बताया जा रहा है। मामले के दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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गाली-गलौज कर डंडे से किया जानलेवा हमला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी रमेश कुमार कोसले (35 वर्ष), निवासी ग्राम डोडकी (थाना बिल्हा) ने 13 जुलाई 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रमेश ने बताया कि सुबह करीब 8:00 से 9:00 बजे के बीच उनके घर के पास दीवार से सटाकर मकान बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ।

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी रामू यादव, रामजीवन यादव और सोहन यादव ने एकराय होकर प्रार्थी रमेश कुमार और उनके पिता अंजोरदास कोसले के साथ मां-बहन की अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से उन पर डंडे से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री रजनेश सिंह (IPS) के दिशा-निर्देश पर तत्काल अपराध दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक (चकरभाठा) श्रीमती नुपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में बिल्हा थाना प्रभारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डोडकी गांव में दबिश दी।

पिता गिरफ्तार, आरोपी बेटे फरार

पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी रामू यादव और रामजीवन यादव घर से फरार मिले। वहीं, तीसरे आरोपी सोहन यादव (पिता स्व. सुदर्शन यादव, उम्र 60 वर्ष) को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। थाने लाकर की गई पूछताछ में आरोपी सोहन यादव ने अपने बेटों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस ने आरोपी सोहन यादव को 14 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

📍थाना: बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)📍अपराध क्रमांक: 360/2026📍संबद्ध धाराएं (BNS): 296, 115(2), 351(3), 109(1), 55, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.)📍गिरफ्तार आरोपी: सोहन यादव (60 वर्ष), निवासी डोडकी।📍फरार आरोपी: रामू यादव और रामजीवन यादव (तलाश जारी)।

सराहनीय भूमिका:

इस त्वरित कार्रवाई में बिल्हा थाना प्रभारी निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उप-निरीक्षक (उनि) जी.एल. चन्द्राकर, आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे और आरक्षक 1390 संतोष मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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