नीली बत्ती का घमंड: FIR दर्ज, जांच के बाद एक्शन ,DSP की पत्नी ने कार की बोनट में बैठ कर काटा था बर्थडे केक..देखे फोटो
CG News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ एक डीएसपी की पत्नी के जन्मदिन समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में दिखाया गया है कि डीएसपी की पत्नी फरहीन अपने दोस्तों के साथ नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मना रही हैं,

जबकि उनकी कई सहेलियां खतरनाक तरीके से कार में सवार हैं।जिसका वीडियो वायरल होने के बाद सरगुजा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जानकारी सामने आ रही हैं कि इस वीडियो को लेकर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे और कार्रवाई की मांग की थी. वहीं अब मामले में डीएसपी की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

यह एफआईआर वीडियो वायरल होने के तकरीबन 5 दिन बाद दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले में की जांच की जाएगी. उसके बाद एक्शन लिया जाएगा.

नीली बत्ती वाली वाहन के बोनट पर बैठकर बर्थडे सेलिब्रेशन



बताया जा रहा है कि यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था, जहां गाड़ी के बोनट पर केक सजाकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 12वीं बटालियन में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे था। नीली बत्ती वाली वाहन XUV 700 कार तस्लीम आरिफ की निजी वाहन है।
कांग्रेस ने कसा था तंज, जांच के बाद FIR
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा कि, डीएसपी की पत्नी होने के अलग फायदे हैं, आपके लिए नियम कायदे नहीं हैं। क्या पुलिस अधिकारियों के परिजन कानून से ऊपर हैं? और क्या इस मामले में विभागीय कार्रवाई होगी या मामला रसूख के साए में दब जाएगा?
सरगुजा पुलिस ने जांच की..वीडियो के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए जाने की पुष्टि हुई

इस मामले की सरगुजा पुलिस ने जांच की। जांच में वीडियो के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए जाने की पुष्टि हुई। गांधीनगर पुलिस ने मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया है।खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई।
जांच में पाया लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई
गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि, XUV 700 क्रमांक सीजी 15 ईएफ 3978, जिसमें नीली बत्ती लगी थी। उसके ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। यह यातायात के नियमों के खिलाफ है।
जुर्माने का प्रावधान
पुलिस ने जिन धाराओं के तहत कार्रवाई की है, उसमें जुर्माने का प्रावधान है। MV एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपए जुर्माना, धारा 184 के तहत पहली बार गलती करने पर एक साल तक कैद या 1 हजार जुर्माना या सजा है। धारा 281 के तहत 1000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा का प्रावधान है।