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पटना कोचिंग बवाल: खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; रौशन आनंद पर फैसला आज

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पटना 9 जून। बिहार की राजधानी पटना के चर्चित शिक्षक और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगले आदेश तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ रुख अपनाया है कि पुलिस फिलहाल उनके खिलाफ कोई भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।

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⚖️ कोर्ट में क्या हुआ?

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी दाखिल की थी।

  • लगी थीं गंभीर धाराएं: खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी, जिसके बाद से उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था।

  • कोर्ट का अगला कदम: अदालत ने राहत देते हुए पुलिस से इस पूरे मामले की केस डायरी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

🚨 क्या है पूरा विवाद? (2 जून की रात का बवाल)

यह पूरा मामला बीते 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुए भारी उपद्रव और हंगामे से जुड़ा है।

  • उस रात दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफ से पुलिस में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई।

  • पुलिस जांच के दौरान ही इस केस में खान सर का नाम भी शामिल कर लिया गया था।

🧑‍विद्वान रौशन आनंद पर सस्पेंस बरक़रार

इस विवाद की आंच पटना के एक और मशहूर कोचिंग ‘ज्ञान बिंदु’ के डायरेक्टर रौशन आनंद तक भी पहुंची है।

  • रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड्स (दीपक कुमार व तालेबर सिंह) की याचिका पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

  • अदालत ने पुलिस को इस मामले से जुड़े सभी पुख्ता सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज (मंगलवार) आ सकता है।

छात्रों में भारी आक्रोश: रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में कोचिंग के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और उनकी रिहाई की मांग की।

वर्तमान स्थिति: कोर्ट के इस रुख के बाद पटना के मुसल्लहपुर हाट और नया टोला जैसे कोचिंग हब वाले इलाकों में फिलहाल शांति है, लेकिन पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी है।

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