छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: बीएड डिग्रीधारी 2621 शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्ति
रायपुर : छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी 2621 शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्ति देने का फैसला किया गया है। ये शिक्षक पहले सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।
काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने चिप्स को पत्र लिखकर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर पदांकन के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाने को कहा है। काउंसिलिंग 17 जून से शुरू होगी और साफ्टवेयर के जरिए सहायक शिक्षकों को ओपन काउंसिलिंग के जरिए स्कूलों के लिए पदस्थापना आदेश जारी किया जाएगा।
क्या था मामला?
दरअसल, डीएलएड डिप्लोमाधारी युवाओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने और उनकी जगह डीएलएड डिप्लोमाधारकों को सेवा में लेने का निर्देश राज्य शासन को दिया था। इसके बाद बीएड डिग्रीधारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सरकार का फैसला
इसके बाद नौकरी से निकाले गए बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने लंबा आंदोलन किया और आखिरकार सरकार ने इन सभी को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्ति देने का फैसला किया। अब इन शिक्षकों को नए पद पर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा।
