Latest News
महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल: क्या फिर एक होंगे उद्धव और शिंदे? एक नेता के बयान से सियासी पारे में उबाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में सरदार पटेल की जयंती पर देश को किया संबोधित, कहा- भारत अब रुकने वाला नहीं छत्तीसगढ़ ने खोया एक जनप्रिय नेता: अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन CM उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान बंधे शादी के बंधन में, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी खुशखबरी रामलीला मैदान रैली: राहुल गांधी ने मिंटो रोड से अजमेरी गेट तक पैदल यात्रा का किया आह्वान, दिल्ली पुलिस बोली– ‘नहीं मांगी गई मार्च की अनुमति’ छत्तीसगढ़ में अनोखा मामला: DEO ने थाना प्रभारी को थमाया नोटिस, 7 साल तक जेल में बंद रहा शिक्षक और विभाग को भनक तक नहीं लगी!
Home » देश » सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी मामले की सुनवाई टली: विजय मिश्रा की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई तारीख, अब 27 मार्च का इंतज़ार!

सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी मामले की सुनवाई टली: विजय मिश्रा की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई तारीख, अब 27 मार्च का इंतज़ार!

Share:

सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश), 23 मार्च। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के चर्चित मामले में आज सुलतानपुर की सांसद/विधायक (MP/MLA) अदालत में गहमागहमी तो रही, लेकिन सुनवाई का परिणाम ‘तारीख’ पर जाकर रुक गया। वादी विजय मिश्रा के अदालत में उपस्थित न होने के कारण न्यायाधीश ने सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

आवाज के मिलान की मांग पर अटकी सुई वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि पिछली पेशी पर उन्होंने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। उनकी मांग है कि राहुल गांधी के जिन ऑडियो और वीडियो बयानों को साक्ष्य (सबूत) के तौर पर पेश किया गया है, उनका मिलान राहुल गांधी की असली आवाज से कराया जाए। यह जांच इस मामले में निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

2018 से चला आ रहा है ‘सियासी दंगल’ यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

अब तक क्या-क्या हुआ?

फरवरी 2024: राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत मिली।

जुलाई 2024: राहुल गांधी ने खुद कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया और इसे ‘राजनीतिक साजिश’ करार दिया।

मार्च 2026: कोर्ट ने राहुल गांधी को अपनी बेगुनाही के सबूत देने का मौका दिया था, लेकिन उनके वकीलों ने कोई नया साक्ष्य पेश नहीं किया।

अब सभी की निगाहें 27 मार्च पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि मामले की दिशा क्या होगी।

।।।

latest news