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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: युवाओं और विकास पर जोर

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छत्तीसगढ़ न्यूज: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान

राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 30 सांख्येतर पद निर्मित किए जाएंगे।

2. ज्वाइंट वेंचर कंपनी

छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। इस कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त एवं विकसित किया जाएगा।

3. पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।

4. फैंसी नंबरों का उपयोग

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या च्वाइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे।

5. निजी विश्वविद्यालयों के लिए संशोधन विधेयक

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

6. छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति

राज्य के युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य छात्र-केंद्रित नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम बनाना है।

7. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

8. अन्य निर्णय

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।