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संज्ञान:रेडियोग्राफर का वेतन सत्यापन उपरांत आहरण के निर्देश

0 पोड़ी-उपरोड़ा सीएचसी का मामला

0 शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने संज्ञान लेकर दिए सख्त निर्देश

कोरबा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमनी नीलम के वेतन आहरण के संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोड़ी-उपरोड़ा को निर्देशित किया गया है कि वे रेडियोग्राफर श्रीमती सूरजमनी नीलम की मासिक उपस्थिति पंजी प्रतिमाह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को 20 तारीख तक प्रेषित करेंगे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सत्यापन व लिखित सूचना उपरांत ही उक्त कर्मचारी का वेतन आहरण करना सुनिश्चित करेंगे।


उल्लेखनीय है कि उक्त रेडियोग्राफर के संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत को व्हाट्सएप से शिकायत हुई थी, कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ सहित बीएमओ को आवश्यक निर्देश देकर रेडियोग्राफर की उपस्थिति का सत्यापन के पश्चात वेतन आहरण के निर्देश दिए हैं।

0 स्वास्थ्य अमलों को अपने दायित्व स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को इस आशय से निर्देश जारी किया गया है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में किसी भी अशासकीय व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से विभागीय कार्य में संलिप्तता न हो, इसका विशेष ध्यान रखें तथा अपने अधीनस्थ पदस्थ सभी स्वास्थ्य अमलों के पदीय संस्था में दैनिक उपस्थिति की सतत् निगरानी रखते हुए उनका मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करें। यदि किसी विकासखंड में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी माध्यम से किसी स्वास्थ्य अमला के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के उपरांत भी उनका वेतन आहरण होने या अनाधिकृत व्यक्ति के संस्था में कार्य में संलिप्त होने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों-कर्मचारियों को जवाबदेह मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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