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कोरबा शहर में गरबा और दशहरा पर्व को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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कोरबा 18 अक्टूबर  2026 Festival Update : त्योहारों के अवसर पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा द्वारा एक अहम आदेश जारी किया गया है। इसके तहत आगामी तीन दिनों तक कोरबा शहर क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर ‘नो एंट्री’ लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

पुलिस अधीक्षक, कोरबा द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। शहर में 18 और 19 अक्टूबर 2026 को विभिन्न स्थलों पर गरबा डांडिया कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहीं 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा पर्व (रावण दहन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम) का आयोजन होना है। इन आयोजनों के चलते शहर में भारी जनसमूह एकत्रित होने और देर रात तक आम नागरिकों की आवाजाही बने रहने की संभावना है।

सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक नो एंट्री की समय-सीमा तय की है। इसके तहत प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।